उत्तराखंड

अतिक्रमणकारी व दो संतानों वाले नहीं लड़ सकते नगर निकाय चुनाव

अधिवक्ता नदीम उद्दीन  द्वारा लिखित नगर निगम चुनाव सम्बन्धी पुस्तक का 2023 संस्करण जारी 
अयोग्यताओं वाले व्यक्ति नगर निकायों के किसी भी पद का चुनाव नहीं लड़ सकते
नगर निगम के महापौर व सभासदों के मामले में ऐसी 19 अयोग्यतायें
काशीपुर। किसी भी सार्वजनिक सड़क, पटरी, नाला, नाली आदि पर अतिक्रमण करने या उसका लाभ प्राप्त करने वाले तथा दो से अधिक जीवित संतानों के माता या पिता सहित विभिन्न अयोग्यताओं वाले व्यक्ति नगर निकायों के किसी भी पद का चुनाव नहीं लड़ सकते। नगर निगम के महापौर व सभासदों के मामले में ऐसी 19 अयोग्यतायें हैं। उक्त जानकारी 44 कानूनी व जागरूकता पुस्तकों केें लेखक तथा 32 वर्र्षाें के अनुभवी अधिवक्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने अपनी 44 वीं पुस्तक नगर निगम चुनाव कानून का 2023 संस्करण आम जनता के लिये जारी करते हुये व्यक्त किये। यह पुस्तक नदीम उद्दीन की अन्य प्रमुख पुस्तकों के समान ऑमेजन तथा फिलिपकार्ट पर भी उपलब्ध है।
नदीम द्वारा लिखित तथा युग निर्माता पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित इस कानूनी जागरूकता पुस्तक ’’नगर निगम चुनाव कानून’’ में कुल 10 अध्याय है जिसमें नगर निगम का कार्य, नगर निगम के निर्वाचित पदाधिकारी, पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य ,पदाधिकारी चुने जाने के लिये योग्यतायें, चुनाव आपत्ति व याचिका, पदाधिकारियों को पद से हटाया जाना, चुनाव सम्बन्धी अपराध, आदर्श  चुनाव आचरण संहिता, सम्पत्ति का रूप बिगाड़ने सम्बंधी कानून, गंदगी करने पर सजा संबंधी कानून अध्याय शामिल हैं।
नगर निगम चुनाव कानून पुस्तक में नगर निगम चुनाव के उम्मीदवार की योग्यताओं तथा अयोग्यताओं की विस्तुत जानकारी के साथ -साथ चुनाव आपत्ति व चुनाव याचिका, चुनाव संबंधी अपराधों तथा आदर्श चुनाव आचरण संहिता, पदाधिकारियों को हटाये जाने की भी जानकारी दी गयी है। इसके अतिरिक्त नगर निगम के कार्य, नगर निगम पदाधिकारियों के अधिकार कर्तव्यों, गंदगी करने पर सजा संबंधी तथा संपत्ति का रूप बिगाड़ने सम्बंधी कानून की जानकारी शामिल करके इस पुस्तक को  नगर निगम चुनाव में रूचि रखने वाले लोगों के साथ-साथ इसे आम जनता के लिये भी उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है।
नदीम ने बताया कि उनका इस पुस्तक के लेखन व प्रकाशित कराने का उद्देश्य शहरी निकायों में योग्यतम व्यक्तियों के चुनकर जाने का माहौल तैयार करना तथा जनजागरूकता से अयोग्य व्यक्ति को चुने जाने से रोकना तथा उम्मीदवारों को अधिकार कर्तव्यों का अहसास दिलाना है ताकि नगरों की स्थिति में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त चुनावों में आदर्श आचरण संहिता, सम्पत्ति विरूपण संबंधी कानून तथा गंदगी रोकने संबंधी कानून के पालन से चुनावों में आम जनता को होने वाली असुविधा तथा नुकसान से बचाने को प्रोत्साहित करना है।
नदीम की इस पुस्तक के अतिरिक्त नगर पालिका चुनाव संबंधी कानून, चुनाव संबंधी कानून, सूचना अधिकार, आयकर, जी.एस.टी., वैट, विवाह, फौजदारी, उपभोक्ता, भ्रष्टाचार संबंधी कानूनों की जानकारी देने वाली पुस्तकों सहित 44 पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है।

3 thoughts on “अतिक्रमणकारी व दो संतानों वाले नहीं लड़ सकते नगर निकाय चुनाव

  • An expanded interpretation of the Clear Water Act may protect these essential wetlands, however there is a stability will likely be essential to avoid placing an unreasonable burden on landowners.

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