
उत्तराखण्ड शासन सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या-1373/xxxi (15) G/25-74 (सा०)/2016 देहरादूनः दिनांक 30 सितम्बर, 2025
अधिसूचना
उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने विषयक विज्ञप्ति संख्या-1958/xxxi(15)G/24-74 (सा0)/2016, दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 के द्वारा अनुसूची-03 के कमांक-13 पर अंकित दशहरा (महानवमी) दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 (बुधवार) हेतु घोषित निर्बन्धित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए दशहरा (महानवमी) हेतु दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 (बुधवार) को राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता हैं।
2- उक्त तिथि को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत बैंक / कोषागार तथा उपकोषागारों में भी अवकाश रहेगा।
उक्त विज्ञप्ति को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।
(विनोद कुमार सुमन) सचिव
संख्या-/xxxi(15)G/25-74 (सा0) / 2016 तद्दिनांक। प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1. निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए मा० उच्च न्यायालय एवं अन्य मा० न्यायालयों के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लेने का कष्ट करें।
2. समस्त प्रमुख सचिव / विशेष प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. मण्डलायुक्त/गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल ।
7. समस्त जिलाधिकारी / विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
8. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना का समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रूड़की को इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल
