उत्तराखंड

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार देगी 50 वर्गमीटर निशुल्क भूमि, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून। प्रदेश में नजूल भूमि पर काबिज आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार अब 50 वर्गमीटर भूमि निशुल्क देगी। बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में संशोधन के साथ सरकार ने नजूल नीति 2021 की अवधि एक साल और बढ़ा दी है। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने बताया कि आवास विभाग के अंतर्गत लागू नजूल नीति 2021 की अवधि 11 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गई।

लिहाजा, ये तय किया गया है कि इस अवधि को एक साल बढ़ाते हुए या फिर प्रस्तावित नजूल अधिनियम के अंतर्गत प्रख्यापित होने वाली नियमावली में से जो भी पहले हो, उस तक यह प्रभावी रहेगी। नजूल नीति 2021 में बढ़ा संशोधन भूमि पर मालिकाना हक देने का है। इसके तहत नजूल भूमि पर काबिज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राविधानित मानकों के अधीन पात्रता की श्रेणी में आते हैं, को 50 वर्गमीटर तक आवासीय भूमि को निशुल्क उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाएगी।

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